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कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक बच्ची को उसके जैविक माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया है, जो एक अस्पताल से एक बच्चे को अगवा करके उसे छोड़ देने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
सुमतिमणि साउ और अजीत कुमार साउ नामक दंपति, जो वर्तमान में जमानत पर हैं, ने अपनी बेटी की कस्टडी की मांग करने वाली अपनी अर्जी को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।
4 अप्रैल, 2024 को बालासोर जिला मुख्यालय अस्पताल से एक बच्चे के कथित अपहरण और बच्ची को छोड़े जाने की सूचना मिली थी। मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (बालासोर) की अदालत में विचाराधीन है। एजेंसी को याचिकाकर्ताओं को बच्ची की कस्टडी वापस करने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति सिबो शंकर मिश्रा ने कहा कि बच्चे का अधिकार माता-पिता के अपराध से पहले आता है।
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